अंकुर तिवारी, लखनऊ: अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) ने भातखण्डे संगीत संस्थान अभिनत विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रफेसर श्रुति सडोलीकर काटकर, तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी समेत कई के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोपियों पर तीन करोड़ 31 लाख 13 हजार 607 रुपये के गबन व धोखाधड़ी के आरोपों के साक्ष्य मिलने के बाद गबन, धोखाधड़ी व आपराधिक साजिश की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है।
इस मामले में यूपी के राज्यपाल के निर्देश पर पांच मार्च 2021 को डॉ. लवकुश द्विवेदी ने कैसरबाग कोतवाली में आईपीसी की धारा 409, 420, 120बी के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। पहले जांच ईओडब्ल्यू और फिर 18 जनवरी 2024 को सीबीसीआईडी (अब सीआईडी) को सौंप दी गई थी।
विवेचना में खुलासा
सीआईडी की विवेचना में खुलासा हुआ कि नियमों की अनदेखी करके काम किए। पूर्व कुलपति व भातखंडे के कर्मचारियों के अलावा अंजली ट्रेडर्स, पुण्य एंटरप्राइजेज, ऊषा असोसिएट, भागीदार इंडियन फायर सर्विस एंटरप्राइजेज, साईं कृपा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, एक्यूरेट इंजिनियरिंग, अपेक्स कूलिंग सर्विस, शर्मा रेफ्रिजरेशन, विशाल बिल्डर, एचए ट्रेडर्स, वर्मा इलेक्ट्रिकल्स व बीआर इंटरप्राइजेज कंपनी के मालिकों व संचालकों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की। इन सभी पर मिलीभगत कर धोखाधड़ी से 3 करोड़ 31 लाख 13 हजार 607 रुपये का गबन किया।
इस मामले में यूपी के राज्यपाल के निर्देश पर पांच मार्च 2021 को डॉ. लवकुश द्विवेदी ने कैसरबाग कोतवाली में आईपीसी की धारा 409, 420, 120बी के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। पहले जांच ईओडब्ल्यू और फिर 18 जनवरी 2024 को सीबीसीआईडी (अब सीआईडी) को सौंप दी गई थी।