अब थोक भाव में जारी नहीं होगा वेटलिस्टेड टिकट, रेल मंत्रालय ने बदल दिया नियम

Authored byशिशिर चौरसिया|नवभारतटाइम्स.कॉम
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ट्रेनों, खास कर लोकप्रिय टेनों के रिजर्व कोच की हालत देखें तो उसमें काफी भीड़ होती है। इस पर लगाम लगाने के लिए रेलवे बोर्ड ने वेटलिस्टेड टिकट जारी करने का नियम अब बदल दिया है। अब पहले की तरह थोक भाव में वेटिंग टिकट जारी नहीं होगा।

Railways caps wait-list tickets at 25 percent of train's capacity
ट्रेन का वेटिंग टिकट अब पहले की तरह नहीं मिलेगा, रेलवे ने बदल दिया है नियम
नई दिल्ली: अब किसी भी ट्रेन में थोक भाव में वेटिंग लिस्ट टिकट (Waiting List Ticket) जारी नहीं होगा। रेलवे बोर्ड (Ministry of Railways) ने टिकट सिस्टम को ठीक करने और ट्रेन में बना सीट या बर्थ वाले पैसेंजर्स की भीड़ को कम करने के लिए एक नया नियम बनाया है। अब वेटिंग लिस्ट वाले टिकटों की संख्या सीमित कर दी गई है। यह नियम सभी क्लास के टिकटों पर लागू होगा।

रेलवे बोर्ड से आ गया आदेश

रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे जोन को एक आदेश भेजा है। इस आदेश में कहा गया है कि अब वेटिंग लिस्ट वाले टिकटों की संख्या, हर क्लास में उपलब्ध सीटों की संख्या का 25% से ज्यादा नहीं होगी। मतलब, अगर किसी क्लास में 100 सीटें हैं, तो वेटिंग लिस्ट में सिर्फ 25 लोगों के ही नाम होंगे।

पहले क्या व्यवस्था थी

पहले वेटिंग लिस्ट में कोई लिमिट नहीं होती थी। त्योहारों के समय में तो स्लीपर क्लास में 300 से ज्यादा और AC चेयर कार में 150 से ज्यादा वेटिंग लिस्ट वाले लोग होते थे। एक रेलवे अधिकारी ने कहा, "इससे बहुत परेशानी होती थी। जिन लोगों के टिकट कन्फर्म नहीं होते थे, वे भी ट्रेन में चढ़ जाते थे, जिससे बहुत भीड़ हो जाती थी। खासकर दिवाली और छठ जैसे त्योहारों में बहुत दिक्कत होती थी।"

क्या है नया नियम

नए नियम के अनुसार, वेटिंग लिस्ट की संख्या हर कोच में सीटों की संख्या का 25% होगी। यह 25% उन सीटों का होगा जो आम लोगों के लिए बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं। इसमें सीनियर सिटीजन, महिलाओं, विदेशी पर्यटकों और विकलांग लोगों के लिए आरक्षित सीटें शामिल नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोटा हटाने के बाद 400 सीटें बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं, तो वेटिंग लिस्ट 100 तक सीमित रहेगी। अधिकारी ने बताया, "यह नियम सभी क्लास - स्लीपर, सेकंड AC, थर्ड AC, चेयर कार - और तत्काल और दूर-दराज के इलाकों से बुकिंग पर भी लागू होगा।"

इन पर लागू नहीं होगा नया नियम

यह नया नियम उन टिकटों पर लागू नहीं होगा जो छूट पर मिलते हैं या सरकारी वारंट पर जारी किए जाते हैं। मतलब कि यदि कोई दिव्यांग कंशेसन पर टिकट बुक कराते हैं तो उनके ऊपर यह नियम लागू नहीं होगा। इसी तरह मिलिट्री वारंट पर भी रेलवे का नया नियम लागू नहीं होगा।

ट्रेन में बढ़ रही है भीड़

रेलवे को बहुत सी शिकायतें मिल रही थीं कि वेटिंग लिस्ट वाले बहुत से लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं, भले ही उनके टिकट कन्फर्म न हों। इससे ट्रेन में बहुत भीड़ हो जाती है। पहले भी रेलवे ने त्योहारों के समय में इस समस्या को कम करने की कोशिश की थी, लेकिन यह नया नियम हमेशा के लिए लागू किया गया है।
शिशिर चौरसिया

लेखक के बारे मेंशिशिर चौरसियाशिशिर कुमार चौरसिया इस समय NBT.in के साथ बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें वित्तीय पत्रकारिता में 26 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले, उन्होंने अमर उजाला, दैनिक भास्कर, यूनीवार्ता और राजस्थान पत्रिका के लिए केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों को कवर किया। वह दिव्य हिमाचल, धर्मशाला और पंचकुला (हरियाणा) में भी काम कर चुके हैं।... और पढ़ें

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